पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को पांच देशरत्न मार्ग स्थित बंगला खाली करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग आवास उपमुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तेजस्वी के विरोधियों को राजनीति करने का मौका मिल गया है। लम्बे समय से तेजस्वी के पांच देशरत्न मार्ग स्थित बंगले पर विवाद चल रहा था। बंगला खाली करने को लेकर तेजस्वी यादव के साथ सरकार के नोक-झोंक के बाद ही मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। लम्बे इंतज़ार के बाद आखिरकार आज हाईकोर्ट का फैसला राजद नेता के लिए झटका है।
गौरतलब है कि महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री की हैसियत से मिले बंगले को खाली करने को कहा जा रहा था। उन्हे 5 देशरत्न मार्ग से बंगला खाली करा कर अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा था।