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चारा घोटाला: लालू यादव को 3.5 साल जेल की सजा, 5 लाख जुर्माना

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चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा का एलान हो गया है। रांची कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनायी है।साथ ही पांच लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। फैसले के बाद अब ये साफ़ हो गया है कि लालू को निचली अदालत से अब जमानत नहीं मिलेगी।
वहीं जगदीश शर्मा समेत 4 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।


लालू प्रसाद के सजा के एलान के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आयी है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायपालिका ने अपनी ड्यूटी निभायी है, कोर्ट के फैसले को अध्ययन करने के बाद हम हाईकोर्ट में बेल के लिए अपील करेंगे।

लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि लालू यादव को बेल मिल जाएगी।

राजेंद्र प्रसाद, सुनील सिन्हा, सुशील कुमार को 3.5 साल जेल और 5 लाख जुर्माना

इससे पहले शनिवार दोपहर दो बजे के बाद विशेष कोर्ट के जज शिवपाल सिंह कोर्ट रूम पहुंचे थे। जबकि जेल में बंद लालू समेत सभी 16 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। इस दौरान 6 दोषियों की सजा पर सुनवाई भी हुई। जिसके बाद जज ने सभी दोषियों को फैसले के लिए शाम 4 बजे तक इंतजार करने का आदेश दिया।

लालू समेत बाकी 10 दोषियों की सजा पर गुरुवार और शुक्रवार को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी।

आज जिन छह दोषियों की सजा पर सुनवाई हुई है, उनमें सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय कुमार अग्रवाल और त्रिपुरारि मोहन प्रसाद के अलावा पूर्व ट्रेजरी ऑफिसर सुबीर भट्टाचार्य हैं।

शुक्रवार को लालू यादव के वकील की ओर से अपील की गई थी कि वे बीमार हैं, उन्हें डायबिटीज़ समेत कई अन्य बीमारियां हैं। इसकी वजह से जेल में कई सारे इन्फेक्शन होने का डर है इसलिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें कम सज़ा दी जाए। साथ हीं लालू वकील ने कहा था कि जेल में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनकी किडनी पर भी असर हो सकता है।

इसके अलावा लालू के वकील ने तर्क किया कि इसमें सह-अभियुक्त जगन्नाथ मिश्रा और अन्य बरी हुए हैं। इस आधार पर भी लालू को कम सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि जो सबूत हैं वो सभी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर हैं।

आपको बता दें कि बीते 23 दिसंबर को कोर्ट ने लालू को देवघर चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया था। जिसके बाद से वो रांची की जेल में बंद है।अदालत ने लालू यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था।

गौरतलब है कि सीबीआई के विशेष अदालत ने राजद नेता तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह और मनोज झा को कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी करार दिया है। अदालत ने समन जारी कर तीनों नेताओं को 23 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

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